किताबों की फोटोकॉपी पर बैन नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
किताबों की फोटोकॉपी पर बैन नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
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नई दिल्ली : दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का ताज़ा फैसला राहत की खबर लेकर आया है जिसमें किताबों की फोटोकॉपी पर लगे बैन को खारिज कर दिया गया है. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के छात्र अब फिर से किताबों की फोटोकॉपी खरीद सकेंगे. उन्हें महंगी किताबें खरीदने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा. हाई कोर्ट ने कहा कि किताबों की फोटोकॉपी करने से कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता.

हाई कोर्ट ने कहा कि कॉपीराइट का मतलब किसी चीज को पूरी तरह अपने अधिकार में कर लेना नहीं है. पीठ ने कहा कि साहित्यिक कामों से जुड़ा कॉपीराइट कोई अटल वचन या प्राकृतिक अधिकार नहीं है. कॉपीराइट एक्ट ज्ञान को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कानून है. इसका काम ज्ञान के विस्तार में बाधा डालना कतई नहीं है. इसे लेखक की रचनात्मक कला को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है.

पीठ ने कहा कि किताब के महत्वपूर्ण भाग का फोटोस्टेट करना कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जा सकता. अगर छात्रों को फोटोस्टेट कराने की इजाजत नहीं दी गई तो उन्हें लंबा समय लाइब्रेरी में बैठकर केवल नोट्स बनाने पर ही व्यर्थ करना पड़ेगा. आज के समय में जब आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, ऐसे में छात्रों को इसके लाभ से वंचित रखना गलत होगा. किसी भी कानून की व्याख्या हमें पीछे धकेलने वाली नहीं हो सकती है.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सहित कई अन्य विदेशी प्रकाशकों ने मिलकर हाई कोर्ट में यह याचिका लगाई थी. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थित रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विस द्वारा उनकी किताबों का फोटोस्टेट कर छात्रों को बेचा जा रहा है. ऐसा करना कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है.अदालत के आदेश पर विदेशी प्रकाशकों की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है.अदालत ने बाजार में छात्रों और अध्यापकों के लिए उपलब्ध ज्ञान की वास्तविक सामग्री को तवज्जो नहीं दी.

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