एसजीपीसी के फेवर में दिया एससी ने फैसला
एसजीपीसी के फेवर में दिया एससी ने फैसला
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अमृतसर। सर्वोच्च न्यायालय ने सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के 2011 के हाउस को बहाल कर दिया है। इस तरह के निर्णय के बाद सहजधारी सिख एसजीपीसी के चुनाव में वोटिंग करने की पात्रता नहीं रख पाऐंगे। हालांकि इस निर्णय के विरूद्ध सहजधारी सिखों को अपील करने की अनुमति दी गई है। एसजीपीसी चुनाव और सिख मामले में सहजधारी और केशधारी सिखों का विवाद हो गया। सहजधारी एसजीपीसी चुनाव में वोट नहीं डाला गया।

इसे लेकर कमेटी विरोध जताने में लगी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने इस मामले में निर्णय दिया। दरअसल गृहमंत्रालय ने इस मामले में पहले ही सहधारी सिखों को वोटिंग से दूर रखने की बात कही थी मगर इसके विरूद्ध सहजधारी सिख सर्वोच्च न्यायालय चले गए थे।

एसजीपीसी ने इस मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अपनी जीत बताया है। इतना ही नहीं यह भी कहा कि न्यायालय में सहजधारी सिख नहीं है। इतना ही नहीं केश कटवाने वाले को पतित माना गया है। उसके वोट को एसजीपीसी ने बेकार बताया है।

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