नए वर्ष के जश्न पर प्रतिबंध, हर राज्य में जारी की गई अलग-अलग गाइडलाइंस
नए वर्ष के जश्न पर प्रतिबंध, हर राज्य में जारी की गई अलग-अलग गाइडलाइंस
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यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 वायरस के नए स्ट्रेन के पश्चात् विश्वभर में चिंता की स्थिति है। नए वर्ष के अवसर पर इससे बचाव के लिए सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन की और से हवाई यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है। कई प्रदेशों में बडे़ स्तर के आयोजनों पर भी बैन लगाई गई है। हाल ही में ब्रिटेन से लौटे लोगों तथा उनके कांटेक्ट में आने वालों का पता लगाया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए देश के सभी भागों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कई ऑथोरिटीज अपने यहां न्यू ईयर पार्टी के जश्न को बैन कर रही हैं। आइए आपको न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर अलग-अलग प्रदेश तथा जिलों द्वारा जारी दिए गए दिशा निर्देश के बारे में बताते हैं।

महाराष्ट्र- महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू निर्धारित किया है। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक रहेगा। महाराष्ट्र के सभी बड़े जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर न्यू ईयर के जश्न पर प्रतिबंध है। किसी भी चर्च में 50 से अधिक लोगों को जाने की मंजूरी नहीं है। रात 8 बजे के पश्चात् चर्च में प्रवेश वर्जित है।

कर्नाटक- कर्नाटक सरकार ने भी 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पब, क्लब तथा रेस्टोरेंट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के आयोजन पर प्रतिबन्ध लगाया है। रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू हाल ही में हटाया गया है, किन्तु बड़े पैमाने पर आयोजन अभी भी प्रतिबंधित हैं। वायरस के नए स्ट्रेन के मद्देनजर बेंगलुरु 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक कुछ कड़े नियम लागू होंगे।

उत्तर प्रदेश- यूपी के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिला प्रशासन ने भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश नोएडा सहित शहर के सभी इलाकों पर समान रूप से लागू होगी। न्यू ईयर पार्टीज के ऑर्गेनाइजर्स को संबंधित डीसीपी को अपनी डिटेल्स देने के लिए कहा गया है। उन्हें कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने और एक स्थान पर 100 से अधिक लोगों को इकट्ठा न करने के लिए कहा गया है। कार्यक्रमों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग होगा तथा साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी अदालत के आदेशों के अधीन होना चाहिए।

उत्तराखंड- देहरादून के जिला प्रशासन ने न्यू ईयर की शाम सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश देहरादून, ऋषिकेश तथा मसूरी के तमाम पब, बार तथा रेस्टोरेंट पर समान रूप से लागू रहेंगे। जिला अफसरों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 तथा एपिडेमिक डिसीज एक्ट सहित इंडियन पीनल कोड से संबंधित धारा के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश- हिमाचल प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसमें शिमला, कांगड़ा, कुल्लू तथा मंडी जैसे स्थान सम्मिलित हैं।

मणिपुर- मणिपुर में नवंबर से ही शाम 6 बजे से प्रातः 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। राज्य सरकार ये नाइट कर्फ्यू न्यू ईयर की शाम तथा अगला आदेश न आने तक जारी रखेगी। मणिपुर के जिला प्रशासन ने दिन के समय सार्वजनिक स्थानों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को अनुमति दी है।

ओडिशा- ओडिशा के कटक तथा भुवनेश्वर में न्यू ईयर के जश्न को लेकर कई प्रकार के प्रतिबन्ध रहेंगे। पब, होटेल तथा रेस्टोरेंट्स में पार्टीज प्रतिबंधित रहेंगी। अफसरों ने लोगों को घर में रहकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने को कहा है।

तमिलनाडु- राज्य सरकार ने क्लब, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट तथा यहां तक कि बीचेस (समुद्र तट) पर भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को प्रतिबंध कर दिया है। ये बैन 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेगा। यहां नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, किन्तु लोगों का पसंदीदा मरीन बीच न्यू ईयर की शाम को बंद रखा जाएगा।

पंजाब- पंजाब सरकार ने रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया हुआ है, जो कि 1 जनवरी तक लागू रहेगा। पंजाब सरकार ने 11 दिसंबर को एक दिशानिर्देश जारी किए थे जिसके तहत इंडोर गैदरिंग्स  में 100 तथा आउटडोर गैदरिंग्स में 250 से अधिक लोगों के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध है।

राजस्थान- राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से लेकर 1 जनवरी शाम 6 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की है। ये प्रतिबंध राजस्थान के उन सभी जिलों पर लागू होगा जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है। राज्य सरकार ने बाजारों को 7 बजे तक बंद करने के लिए कहा है। पटाखों की बिक्री तथा सार्वजनिक स्थानों पर जश्न भी प्रतिबंधित रहेगा।

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