उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाने का बिल निचले सदन में पेश
उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाने का बिल निचले सदन में पेश
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नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने संबंधित बिल को संसद के निचले सदन यानि लोकसभा में पेश किया । सरकार सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा संख्या 30 से बढ़ाकर 33 करने का प्रस्ताव रखा है। बिल को जैसे ही संसद की स्वीकृती मिल जाएगी तो न्यायाधाशों की संख्या को बढ़ाकर 33 कर दिया जाएगा और एख चीफ जस्टिस भी होंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा पेश उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन बिल को पेश किया गया। कोर्ट अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है।

यह विधेयक ऐसे वक्त पर आया है जब भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का निवेदन किया है। सीजेआई ने कहा था कि जजों की कमी के कारण कानून के सवालों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय करने के लिए संविधान पीठों की आवश्यक संख्या का गठन नहीं हो पाता है।

चीफ जस्टिस ने लिखा था, 'याद कीजिए 1988 में तीन दशक पहले उच्चतम न्यायालय के जजों की संख्या को 18 से बढ़ाकर 26 किया गया था। इसके दो दशक बाद मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए 2009 में यह संख्या बढ़ाकर चीफ जस्टिस सहित 31 की गई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता पर, कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए उचित रूप से विचार करें ताकि यह ज्यादा कुशलता से और प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त करीब 60,000 मामले अटकें पड़े हैं।

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