इंदौर: दुधमुँही बच्ची के दुष्कर्मी को सजा-ए-मौत
इंदौर: दुधमुँही बच्ची के दुष्कर्मी को सजा-ए-मौत
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इंदौर: इंदौर में हुए दुधमुँही बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आज अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुना दी है. दुष्कर्म के आरोपी 25 वर्षीय सुनील भील जो ने 20 अप्रैल की रात में  इंदौर के राजबाड़ा में शुक्रवार को तड़के मां-बाप के साथ सो रही मासूम बच्ची के साथ पापाचार किया और उसे मार डाला. सुनील नाम के उसके मौसेरे नाना ने अगवा कर पहले रेप किया फिर जमीन पर पटककर उसकी हत्या कर दी. दोपहर करीब 12 बजे बच्ची का शव एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में लहुलुहान अवस्था में मिला था.

पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से आरोपी की पहचान की थी. पुलिस के अनुसार पीड़िता का परिवार गुब्बारे बेचने का काम करता है और इंदौर राजवाड़ा मुख्य गेट के पास खुले में रहता है, सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आरोपी शुक्रवार को तड़के करीब 4.45 बजे मासूम को उठा कर ले गया और करीब 15 मिनट बाद घटना को अंजाम देकर वापिस आ गया. आरोपी उसी दिन गिरफ्तार किया गया था और 21 अप्रैल को पहली बार अदालत में पेश किया गया था.

अदालत ने उसे अपहरण, बलात्कार, हत्या और पीओसीएसओ (पोक्सो) अधिनियम के तहत दोषी पाया.जब अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने अभियुक्त से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहता है, तो उसने कहा, "मैंने किसी भी बच्चे के साथ कुछ नहीं किया. मैं जेल भेजा जाने से पहले आखिरी बार अपनी मां और बहन से मिलना चाहता हूं." ये ऐतिहासिक फैसला जज वर्षा शर्मा ने सुनाया है. 

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