दिल्ली दंगा: जेल में ही रहेगा उमर खालिद, कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार
दिल्ली दंगा: जेल में ही रहेगा उमर खालिद, कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार
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नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली में भड़के दंगों के मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली की कोर्ट ने फरवरी 2020 में हुए दंगों को लेकर गुरुवार (24 मार्च, 2022) को ये फैसला सुनाया है। उमर खालिद पर इस हिंसा को लेकर बड़ी साजिश रचने का इल्जाम, है और उस पर IPC के साथ-साथ UAPA के तहत भी मामला चल रहा है। अभी खालिद जेल में है।

बता दें कि उमर खालिद को 13 सितम्बर, 2021 को अरेस्ट किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इस माह की शुरुआत में ही उमर खालिद की जमानत याचिका अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है। उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पैस ने कोर्ट में पैरवी की, वहीं स्पेशल प्रॉसिक्यूटर अमित प्रसाद पुलिस की ओर से पेश हुए थे। उमर खालिद की ओर से कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बनावटी चार्जशीट पेश की है।

इसके साथ ही खालिद के वकील ने दावा किया कि उमर खालिद के खिलाफ तमाम आरोप ‘रिपब्लिक टीवी’ और ‘न्यूज़ 18’ जैसे खबरिया चैनलों के वीडियो क्लिप्स पर आधारित हैं, जिसने उन बयानों को गलत तरीके से पेश किया है। बता दें कि फरवरी 2020 में उमर खालिद ने महाराष्ट्र के अमरावती में वो भाषण दिया था। उमर खालिद के वकील का दावा है कि उनके क्लाइंट ने उस दिन शांति और भाईचारा की बात की थी, जिसे CNN-News18 ने नहीं दिखाया।

खालिद के वकील ने ये भी दावा किया कि पुलिस की पूरी की पूरी चार्जशीट, मनोज वाजपेयी और सामंथा की वेब सीरीज ‘फैमिली मैन’ की तरह दिख रही है। साथ ही दावा किया कि उसे बगैर किसी सबूत के देशद्रोही बता दिया गया। साथ ही कहा गया कि गवाहों के बयान एक-दूसरे को काटते हैं और इसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है। वकील पैस ने बताया कि उन्होंने हाल ही “The Trial of Chicago 7” देखी, जिसमें सरकार और पुलिस पहले ही एक शख्स को फँसाने की योजना बना चुकी होती है।

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