नई दिल्ली: दिल्ली विश्विद्यालय के ऑनलाइन एग्जाम से संबंधित मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने DU को निर्देश दिया है कि वह पहले मॉक टेस्ट का पूरा डेटा अदालत के समक्ष रखे. अदालत ने DU को कहा है कि वो बताए कि कितने विद्यार्थियों ने उसके मॉक टेस्ट में हिस्सा लिया था ? इसमें छात्रों को क्या समस्याएं आई थीं ? इसके अलावा अदालत ने ये भी पूछा है कि पोर्टल पर क्या क्या तकनीकी खामियां देखने को मिलीं ? बता दें कि DU ने ऑनलाइन एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लिया था, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई थीं.
बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगला मॉक टेस्ट 2 चरणों में कराया जाएगा. इसका पहला चरण 27 से 29 जुलाई के बीच होगा और दूसरा 1 से 4 अगस्त के बीच. अदालत ने DU से कहा है कि 27 को हुए मॉक टेस्ट का डाटा अदालत में पेश किया जाए. यूनिवर्सिटी पहले ही अदालत को बता चुकी है कि 5 दिन के अंतराल पर 10 अगस्त को ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम आरंभ की जा सकती है.
इस मामले को लेकर शीर्ष अदालत में भी याचिका दाखिल की गई है, इसीलिए उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की सुनवाई फिलहाल 28 जुलाई तक के लिए टाल दी है. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उच्च न्यायालय में दिए अपने हलफनामे में स्पष्ट कर दिया है कि वह अगले महीने अगस्त में एग्जाम कराने के लिए तैयार है. परीक्षाएं सितंबर तक समाप्त हो जाएंगी लेकिन नतीजे के लिए डीयू नवंबर तक का समय मांग रहा है.
अमेरिका के लिए शुरू होगी फ्लाइट सेवा, स्पाइसजेट को मिला अनुसूचित एयरलाइन
सोना खरीदना हुआ और भी महंगा, 50 हज़ार के पार पहुंचा 'गोल्ड'
गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, एक्सिस बैंक के शेयर में हुई बढ़त