'नाबालिग को भगाकर ले गया और कर दिया प्रेग्नेंट', उसी आरिफ के खिलाफ दिल्ली HC ने खत्म किया अपहरण-रेप का केस
'नाबालिग को भगाकर ले गया और कर दिया प्रेग्नेंट', उसी आरिफ के खिलाफ दिल्ली HC ने खत्म किया अपहरण-रेप का केस
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप से आरिफ खान को रिहा कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ‘सच्चा प्रेम’ को कार्रवाई की कठोरता से काबू नहीं किया जा सकता है। जिस युवती को भगाकर ले जाने का आरिफ पर आरोप था, वह अब उसकी पत्नी और दो बच्चों की अम्मा भी है। प्राप्त एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरिफ के खिलाफ मामले को रद्द करते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, “यह दो लोगों के बीच सच्चा प्यार है। इनमें एक या दोनों नाबालिग हो सकते हैं। इसको कानूनी कार्रवाई के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।”

यह मामला वर्ष 2015 का है। आरिफ खान के खिलाफ नाबालिग लड़की के परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उस पर बेटी को अगवा करने और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में आरिफ को 2015 से 2018 तक जेल भी काटनी पड़ी थी। जब आरिफ को गिरफ्तार किया गया था तो उसके साथ बरामद हुई नाबालिग लड़की 5 महीने की गर्भवती थी। नाबालिग ने बच्चे का गर्भपात करवाने से इंकार कर दिया था। उसने इसके पीछे आरिफ से अपने प्रेम को वजह बताया था। इस मामले की सुनवाई के चलते लड़की के अधिवक्ता ने दावा किया कि जब आरिफ उसे भगाकर ले गया था, तब वह 18 साल की हो चुकी थी। हालाँकि, दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक वह 18 वर्ष से कम की थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने आरिफ खान ने अपने खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को खत्म करने की माँग की थी। उच्च न्यायालय ने इसी याचिका की सुनवाई करते हुए उसके खिलाफ दायर मुकदमे को रद्द कर दिया। इस के चलते अदालत ने कहा, “न्याय के तराजू पर चीजों को का संतुलन बनाने के लिए हमेशा आप गणितीय नम्बरों का सहारा नहीं ले सकते।” कोर्ट का कहना था कि इस मामले में कानूनी कठोरता से आरिफ, लड़की जो अब उसकी पत्नी है तथा उनकी दो बेटियों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

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