दिल्ली: दुष्कर्म के दोषियों को तत्काल फांसी की याचिका हुई खारिज
दिल्ली: दुष्कर्म के दोषियों को तत्काल फांसी की याचिका हुई खारिज
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बसंतविहार सामूहिक दुष्कर्म कांड के चारों दोषियों को दो सप्ताह में फांसी देने की अपील वाली याचिका खारिज कर दी। जानकारी के अनुसार बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता वकील से कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम दिल्ली जाएं और इन लोगों को फांसी पर चढ़ाएं? ये कैसी मांग है।

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क्या फांसी रोकथाम का काम करती है? ऐसी याचिका न दाखिल करें। वहीं न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप कोर्ट का मजाक बना रहे हैं। यह याचिका वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में दरिंदगी की शिकार हुई 23 वर्षीय पीड़िता के दोषियों की पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट से जुलाई में खारिज हो चुकी है लेकिन छह साल पहले देश को हिला देने वाली इस वारदात के दोषियों को अभी तक फांसी नहीं दी गई है। याचिका में निर्भया के चारों दोषियों मुकेश, पवन, गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय को दो सप्ताह में फांसी देने की मांग की गई थी।

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गौरतलब है कि याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश तय करे जिसमें फांसी की सजा पाए दोषियों को तय समय में सजा दे दी जाए। याचिकाकर्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने खंडपीठ को बताया कि दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा का प्रावधान फांसी में देरी के चलते समाज पर प्रभाव नहीं छोड़ रहा है।

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