समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों को निपटाने का मंच नहीं हैं अदालतें - कानून मंत्री किरेन रिजिजू
समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों को निपटाने का मंच नहीं हैं अदालतें - कानून मंत्री किरेन रिजिजू
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नई दिल्ली: सेम सेक्स मैरेज के मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारी है. हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस मुद्दे को संसद पर छोड़ देना चाहिए. इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर बा बयान देते हुए कहा है कि अदालतें ऐसे मुद्दों को निपटाने का मंच नहीं हैं. यदि 5 बुद्धिमान लोग कुछ ऐसा निर्धारित करते हैं, जो उनके मुताबिक सही है, तो मैं उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं कर सकता, किन्तु यदि लोग इसे नहीं चाहते हैं तो उनके ऊपर चीजों को नहीं थोपा जा सकता.

एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में किरेन रिजिजू ने कहा कि शादी जैसी चीज एक संवेदनशील और बेहद अहम मामला है. इस लोगों की तरफ से ही निर्धारित किया जाना चाहिए. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के पास एक निश्चित डायरेक्शन में धारा 142 के तहत कानून बनाने की शक्ति है. साथ ही साथ वह जहां पर कमियां हैं, उन्हें दूर कर सकता है, किन्तु जब हर नागरिक को प्रभावित करने की बात आती है, तो शीर्ष अदालत उचित मंच नहीं है. बता दें कि, यह पहली दफा नहीं है, जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ऐसी टिप्पणी को हो. वह पहले भी कह चुके हैं कि सेम सेक्स मैरिज का मामला सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है.

सेम सेक्स मैरिज के कानूनी मंजूरी को लेकर शीर्ष अदालत में बुधवार (26 अप्रैल) को पांचवीं बार सुनवाई हुई. अदालत इस संबंध में कम से कम 15 याचिकाओं के एक ग्रुप पर सुनवाई कर रही है. इस दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच जजों की संविधान पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट एक बेहद जटिल विषय पर सुनवाई कर रही है. इसका बेहद गहरा सामाजिक प्रभाव है.

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