मद्रास स्कूलों में शुल्क भुगतान आदेश का उल्लंघन करने पर अदालत ने कही ये बात
मद्रास स्कूलों में  शुल्क भुगतान आदेश का उल्लंघन करने पर अदालत ने कही ये बात
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मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्कूल फीस की पहली किस्त के भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर तक की जा चुकी है. जजों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर स्कूलों ने 40 फीसद से ज्यादा फीस लेने की कोशिश की तो उन्हें कोर्ट की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है. खबरों के अनुसार, अदालत ने इसे सख्ती से मंजूरी दे दी क्योंकि राज्य सरकार को पीड़ित अभिभावकों की कई शिकायतें मिली हैं, जिन्हें पूरे वार्षिक स्कूल की फीस चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है . अब अगर स्कूल एक ही बार में पूरी फीस चुकाने की मांग करते हैं तो इसे 17 जुलाई के कोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन माना जाएगा.

आदेश में खंडपीठ ने स्कूलों को 31 अगस्त तक पहली किस्त में वार्षिक फीस का केवल 40 फीसद ही वसूली करने की अनुमति दी. शेष 35 प्रतिशत स्कूलों को फिर से खोलने की तिथि से 2 माह के भीतर एकत्र किया जाएगा. सरकार के वकील द्वारा दिए गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए पीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग को दो सप्ताह के भीतर शिकायतों की जांच पूरी करने और 23 सितंबर तक अदालत में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

धीरज कुमार जो स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं, ने अदालत को समझाया कि शिकायत प्राप्त करने के लिए अलग से ईमेल की पहचान बनाई गई है और अब तक शुक्रवार और शनिवार को 74 शिकायतें प्राप्त हुई हैं . उन्होंने यह भी जोड़ा कि इससे पहले प्रशासन ने सभी जिला शिक्षा कार्यालयों को परिपत्र जारी कर कोर्ट के आदेश के उल्लंघन की जांच कराने की बात कही थी और उसके बाद विभाग को स्कूलों को लेकर 34 शिकायतें मिली थीं. जिसके परिणामस्वरूप 29 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और शेष शिकायतें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के क्षेत्रीय निदेशक को भेज दी गई हैं.

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