हरियाणा : कांग्रेस नेता को मिली जमानत, भाजपा विरोधी दिया था बयान
हरियाणा : कांग्रेस नेता को मिली जमानत, भाजपा विरोधी दिया था बयान
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महामारी कोरोना ने हर किसी को अपनी चपेट में ले लिया है. वही, अब प्रवासियों, बस मुद्दे व अन्य मामलों को फेल बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. मामले के आरोपी हरियाणा के कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है.

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अपने बयान में आगे कोर्ट ने कहा कि उनको 29 जन तक ट्रांजिट बेल दे दी है, ताकि वह हरियाणा के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में दर्ज एफआईआर में जमानत के लिए आवेदन कर सकें. पुनिया ने अपने ट्वीट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार व आरएसएस नेताओं पर पर निशाना साधा था.हालांकि विरोध बढ़ने पर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था. उन्होंने इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी. परंतु इसी बीच हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में कई जगह पुनिया के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामले दर्ज करा दिए गए.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि करनाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पिछले दिनों करनाल जिला अदालत ने उनको जमानत दे दी थी. क्योंकि जेल के बाहर यूपी पुलिस बैठी थी, इसलिए पुनिया ने बेल बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं किए और जेल में ही रहे.कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसका निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें संबंधित हाईकोर्ट या उपयुक्त अथॉरिटी के समक्ष याचिका दाखिल करने की छूट दे दी. अन्य राज्यों में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल और सुरक्षा देने की गुहार लगाई.

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