घरेलु कंपनियों को रक्षा मंत्रालय ने दी बड़ी राहत, सामान डिलीवरी के लिए मिली चार महीने की छूट
घरेलु कंपनियों को रक्षा मंत्रालय ने दी बड़ी राहत, सामान डिलीवरी के लिए मिली चार महीने की छूट
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नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने लोकल वेंडर्स के साथ किए गए तमाम तरह के पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों को चार महीने के लिए बढ़ा दिया है. क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन की वजह से सभी काम-काज प्रभावित हुए हैं. ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने डेडलाइन बढ़ाकर घरेलू वेंडर्स को बहुत राहत दी है.

जाहिर है भारत में कई ऐसे घरेलू वेंडर्स हैं, जो आर्मी के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट, हेलमेट, सुरक्षा किट से संबंधित सामान, गोला-बारूद और हथियार से जुड़े छोटे-छोटे पार्ट्स बनाते हैं. ऐसे सभी रक्षा उद्योगों को इस फैसले से काफी राहत मिली है. रक्षा मंत्रालय बाकायदा इसके लिए कंपनियों से अनुबंध करता है. जो उन्हें नियत समय में सप्लाई करना होता है. किन्तु हाल के दिनों में रक्षा मंत्रालय के साथ किए गए कई अनुबंध पर काम आगे नहीं बढ़ा है. ऐसे में रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई इस रियायत से घरेलू कंपनियों को काफी राहत मिली है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है. आदेश में लिखा गया है कि, '25th मार्च 2020 से 24th July 2020 के मध्य के चार महीने पर फॉर्स माश्युर लागू किया जाता है.' आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी का कोई सामान डैमेज हो गया है तो उनपर फॉर्स माश्युर लागू नहीं होगा. यानी कि कंपनी को उनके सामान खराब होने के मामले में सरकार की ओर से कोई ढील नहीं दी जाएगी.

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