जेल से रिहा हुए मुनव्वर फारुकी, कहा- 'न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है'
जेल से रिहा हुए मुनव्वर फारुकी, कहा- 'न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है'
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इंदौर: हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद मुनव्वर फारुकी आज यानी रविवार तड़के इंदौर की केंद्रीय जेल से रिहा हो चुके हैं। ऐसे में हाल ही में इंदौर सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का कहना है कि, 'कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को आधी रात के बाद रिहा किया गया।' आप सभी को हम यह भी बता दें कि पिछले 35 दिनों से फारुकी न्यायिक हिरासत में थे। वैसे इंदौर की सेंट्रल जेल से रिहा होते ही मुनव्वर फारुकी मीडिया से बचते नजर आए।

वहीं सामना होने पर उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि 'उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।' खबरें यह भी हैं कि जमानत मिलने के बाद ही मुनव्वर फारुकी मुंबई निकल चुके हैं। पहले यह खबर आई थी कि, 'केंद्रीय जेल प्रशासन ने प्रयागराज की एक अदालत के जारी पेशी वारंट का हवाला देते हुए फारुकी की रिहाई में असमर्थता जताई थी।'

क्या था मामला- जी दरअसल, इंदौर में एक जनवरी की रात शिकायत दर्ज हुई थी। उस शिकायत में धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुख्य आरोप मुनव्वर फारुकी पर लगा था। वह गुजरात के हास्य कलाकार हैं और अब बीते दिनों ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। केवल यही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। मुनव्वर फारुकी के वकीलों ने इंदौर की जिला अदालत में बीते शनिवार को उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रस्तुत कर जमानत की औपचारिकताएं पूरी कीं। इसी के साथ स्थानीय अदालत ने 50,000 रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलके पर फारुकी को केंद्रीय जेल से रिहा करने का आदेश दिया।

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