विधानसभा बजट सत्र के चलते भोपाल कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश
विधानसभा बजट सत्र के चलते भोपाल कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश
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भोपाल: मध्यप्रदेश में भी इस समय 'कोरोना का संकट' देखने के लिए मिल रहा है। अब इसी बीच मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 26 मार्च तक चलने वाला है। आप सभी को हम यह भी बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के भाषण के साथ होगी। कहा जा रहा है सत्र के दौरान वर्ष 2021-22 के लिये राज्य का बजट पेश किया जाने वाला है। वैसे इन सभी से पहले राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एक बड़ा एलान किया है।

उन्होंने अपने एलान में कहा है कि, 'मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है, जिन स्थानों पर धारा 144 लागू रहेगी, वहाँ धरना, प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।' जी दरअसल उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में लिखा हुआ है, 'विधानसभा सत्र के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी 22 फरवरी से 26 मार्च 2021 तक सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में लागू रहेगा।'

सामने आने वाली जानकारियों को माना जाए तो यह आदेश रोशनपुरा चौराहा में लागू रहेगा। इसके अलावा नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा, ओमनगर और वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है यह आदेश डयूटी पर कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। आपको हम यह भी बता दें कि इस दौरान केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

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