अन्धकार में जीने को मजबूर पाकिस्तान से आए 800 हिन्दू शरणार्थी, दिल्ली HC में बिजली देने से इंकार
अन्धकार में जीने को मजबूर पाकिस्तान से आए 800 हिन्दू शरणार्थी, दिल्ली HC में बिजली देने से इंकार
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नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में रह रहे 800 पाकिस्तानी हिन्दू शरणार्थियों की जिंदगी कई वर्षों से अन्धकार में है। बीते कई वर्षों से यह लोग यहाँ पर अँधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। कारण है झुग्गी में जीवन गुजार रहे इन 200 परिवारों के लिए बिजली का न होना। भारत में इन हिन्दुओं को केंद्र की मोदी सरकार से ही उम्मीद है। वर्षों से यह भारतीय नागरिक होने के सपने लिए बेहद दयनीय हालात में जी रहें हैं। ये लौटना भी नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में तो इनके लिए जीना भी मुश्किल है। ऐसे में अपने बिजली के सपने के लिए इन्होने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी। 

जिस पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ही दिल्ली उच्च न्यायालय में 200 पाकिस्तानी हिंदू प्रवासी परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन की माँग वाली याचिका का विरोध किया है। सरकारी नियमों के चंगुल में फँसे यह हिन्दू शरणार्थी पिछले महीने से इस उम्मीद में थे कि शायद उनकी यह दिवाली रौशन हो, किन्तु अब दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर जवाब में बताया गया है कि यह शरणार्थी कैंप दिल्ली जल बोर्ड की जमीन पर गैर-कानूनी अतिक्रमण है। जो वर्तमान में डिफेन्स की जमीन है। जिससे इन्हें बिजली कनेक्शन की स्वीकृति नहीं मिल सकती। कोर्ट ने पिछले महीने ही दिल्ली सरकार और केंद्र को पाकिस्तान से पलायन करने वाले हिन्दू परिवारों के लिए राहत की माँग वाली याचिका पर नोटिस भेजा था। 

जिस पर आज (22 अक्टूबर, 2021) केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि अगस्त 2018 में 70.253 एकड़ भूमि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को हस्तांतरित की गई थी और वह संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस के साथ रक्षा भूमि पर अनधिकृत कब्जे और अतिक्रमण को हटाने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली जल बोर्ड और उत्तरी दिल्ली पावर लिमिटेड के साथ भी ‘अनधिकृत कब्जाधारियों’ की बिजली और पानी की सप्लाई को काटने का मामला भी उठाया था। अर्थात जो अब तक बिजली की आस देख रहे थे। उनको अब रहने के भी लाले पड़ने वाले हैं। यहाँ सोचने के लिए यह भी है कि जब पहले से ही वहाँ पाकिस्तानी हिन्दू शरणार्थी रह रहे थे, जिनका भारत में अपना कोई ठिकाना नहीं है, तो बगैर पुनर्वास के उनकों वहाँ से हटाने का इंतज़ाम भी दिल्ली जलबोर्ड ने वह जमीन 2018 में डिफेन्स को स्थान्तरित करके कर दी।

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