आखिर क्यों सांसद राजकुमार चाहर ने एमपी एमएलए कोर्ट में किया समर्पण
आखिर क्यों सांसद राजकुमार चाहर ने एमपी एमएलए कोर्ट में किया समर्पण
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फतेहपुर सीकरी से भाजपा के सांसद राजकुमार चाहर ने गुरुवार को यहां एमपी एमएलए कोर्ट में समर्पण किया. उनके खिलाफ कोर्ट का 27 वर्ष पुराने मामले में रुख बेहद सख्त था.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राजकुमार चाहर के खिलाफ दो जनवरी 1993 को जीआरपी कैंट थाने में केस दर्ज हुआ था. उनके खिलाफ तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधव राव सिंधिया के सचिव ने लिखाया था. सिंधिया जिस ट्रेन में बैठकर जा रहे थे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसपर पथराव किया था. इसी मामले में वारंट के आधार पर सांसद आज कोर्ट में पेश हुए। उनकी जमानत पर सुनवाई होगी.फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर के साथ भाजपा नेता मुकेश गुप्ता व त्रिलोकीनाथ अग्रवाल दीवानी कोर्ट में पहुंचे. उन्होंने 1992 के सिंधिया प्रकरण में न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया है. इस दौरान उनके साथ विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल भी थे.

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इससे पहले कोर्ट ने भाजपा सांसद राजकुमार चाहर को दस दिन के अंदर गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश जारी किया था. मामला तीन जनवरी 1993 का है. उस वक्त कांग्रेस नेताओं की वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस रोककर प्रदर्शन और तोडफोड़ की थी. ट्रेन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया भी सवार थे. इस मामले में 93 लोगों के खिलाफ केस दायर किया गया था. जीआरपी ने इस मामले में 93 लोगों के खिलाफ रेलवे ऐक्ट के अलावा जानलेवा हमला, बलवा और तोडफ़ोड़ की धाराओं में केस दर्ज किया था. बाद में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस मामले में विधायक योगेंद्र उपाध्याय सहित बीजेपी के कई अन्य नेता भी आरोपी हैं. वे सभी कोर्ट में पेश होकर जमानत करा चुके हैं.

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