बिहार चुनाव: EC का आदेश- सियासी दलों के केवल 30 स्टार प्रचारक ही कर सकेंगे प्रचार
बिहार चुनाव: EC का आदेश- सियासी दलों के केवल 30 स्टार प्रचारक ही कर सकेंगे प्रचार
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पटना: बिहार विधानसभा चुनाव और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए उप चुनाव के दौरान सियासी दलों के स्टार प्रचारकों की तादाद 40 की जगह अब 30 तय की गई है। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय निबंधित दलों के स्टार प्रचारकों की तादाद अब 30 होगी। जबकि गैर मान्यता प्राप्त सियासी दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या 20 के बजाए अब 15 होगी।

 आयोग के मुताबिक, कोरोना महामारी के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है। वहीं, चुनाव आयोग ने सियासी दलों के द्वारा स्टार प्रचारकों के आवेदन दिए जाने की समय अवधि को बढ़ा दिया है। अब, नामांकन आरंभ होने के सात की बजाए दस दिनों के भीतर राजनीतिक दल स्टार प्रचारकों की सूची EC को सौंप सकेंगे। इसके अलावा, आयोग ने निर्देश दिया है कि सियासी दलों के द्वारा स्टार प्रचारकों के द्वारा चुनाव प्रचार आरंभ किए जाने के 48 घंटे पहले जिला चुनाव पदाधिकारी को देनी होगी ताकि वहां सुरक्षा के सभी बंदोबस्त पहले किए जा सकें। 

तमाम राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव पदाधिकारी को जारी निर्देश में आयोग के प्रधान सचिव एस. युहलूंग ने कहा कि आयोग ने बीते दिनों बिहार दौरे के दौरान में स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार में जाने के दौरान भीड़ की संभावना को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी करने की बात कही थी। 

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