सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, जल्द आने वाला ये आदेश
सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, जल्द आने वाला ये आदेश
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नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने अनावश्यक खर्च में कटौती करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों से बोला है कि वे अपनी यात्रा की दिनांक से कम से कम 3 हफ्ते पहले हवाई टिकट बुक (Book air Tickets) करा लें। उन्हें अपनी श्रेणी के हिसाब से 'सबसे सस्ते किराया' वाला विकल्प चुनना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों को यात्रा के हर चरण के लिए सिर्फ एक ही टिकट बुक करना चाहिए तथा बिना कारण टिकट रद्द करने से बचना चाहिए। 

सरकारी कर्मचारी फिलहाल सिर्फ 3 अधिकृत ट्रैवल एजेंटों से ही टिकट खरीद सकते हैं। इनमें बामर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स तथा आईआरसीटीसी सम्मिलित हैं। हवाई टिकट बुकिंग से संबंधित नए हवाई टिकट दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यात्रा के 72 घंटे से भी कम समय के अंदर बुकिंग करने तथा 24 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करने पर कर्मचारियों को स्व-घोषित स्पष्टीकरण देना होगा।

प्राप्त एक खबर के अनुसार, व्यय विभाग (Department of Expenditure) के दफ्तर की तरफ से कहा गया कि कर्मचारियों को अपनी श्रेणी में उपलब्ध सबसे सस्ती उड़ान चुननी चाहिए। टिकट एक ही ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बुक कराने चाहिए तथा बुकिंग पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहिए। साथ ही बोला गया कि कर्मचारियों को यात्रा पर जाने से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करने की आवश्यकता है, जिससे सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी किराए का लाभ उठाया जा सके तथा सरकारी खजाने पर बोझ को कम किया जा सके। व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को यात्रा पूरी होने के 30 दिनों के अंदर ट्रैवल एजेंटों को अपना बकाया चुकाने के लिए बोला है। वहीं अफसरों को यात्रा की पुष्टि के 72 घंटे के अंदर अंडरटेकिंग देनी होगी। मंत्रालयों को 31 अगस्त 2022 तक ट्रैवल एजेंटों को बीते सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

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