आंध्र प्रदेश ने दी कर्फ्यू प्रतिबंधों में ढील, कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर होगी जेल
आंध्र प्रदेश ने दी कर्फ्यू प्रतिबंधों में ढील, कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर होगी जेल
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हैदराबाद: कोरोनावायरस के गिरते मामलों को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन दिशानिर्देशों में ढील दी है और राज्य में कर्फ्यू की टाइमिंग में भी ढील दी है। ताजा आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को रात नौ बजे तक बंद कर दिया जाएगा और कर्फ्यू की पाबंदियां रात 10 बजे से शुरू होकर सुबह छह बजे तक रहेंगी। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। बैठक में राज्य सरकार ने हर व्यक्ति के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

हालांकि, अगर कोई दुकान और प्रतिष्ठान दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें 2-3 दिनों के लिए बंद करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अधिकारियों से तस्वीरों के आधार पर जुर्माना लगाने को भी कहा है और कोविड नॉर्मल के उल्लंघन करने वालों की तस्वीरें भेजने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर स्थापित करने को कहा है।

दिशानिर्देश:-
मुख्यमंत्री ने राज्य में सामूहिक सभाओं को प्रतिबंधित करते हुए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू करने को भी कहा।
सीएम ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों और प्रतिष्ठानों में व्यक्तियों के बीच पांच फीट की भौतिक दूरी बनाए रखी जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फोकस्ड तरीके से टेस्ट कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।
पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों को नवीनतम छूटों से लाभ होगा क्योंकि अन्य सभी जिले पहले से ही उनका आनंद ले रहे थे । पिछले सोमवार को गोदावरी जिलों के विपरीत अन्य सभी 11 जिलों में रात 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी।
मंगलवार को आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोनावायरस के 2,567 ताजा मामले दर्ज किए गए। ताजा बुलेटिन में कहा गया है कि 3,034 मरीज संक्रमण से उबर चुके थे जबकि राज्य में 18 और दम तोड़ दिया।

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