'परीक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति दो..', CJI चंद्रचूड़ बोले- होली के बाद करेंगे सुनवाई
'परीक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति दो..', CJI चंद्रचूड़ बोले- होली के बाद करेंगे सुनवाई
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हिजाब मामले पर फ़ौरन सुनवाई करने से साफ़ मना कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट होली बाद इस मामले में बेंच की गठन करेगा। दरअसल, याचिकाकर्ता शरीयत कमेटी की तरफ से अदालत में पेश वकील ने परीक्षा का हवाला देते हुए फ़ौरन सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने अदालत से कहा था कि छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा की अनुमति दी जाए। बता दें कि, इस्लामी मुल्क सऊदी अरब परीक्षा में हिजाब-बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन भारत में इसकी मांग पुरजोर तरीके से की जा रही है। 

सर्वोच्च न्यायालय के सामने याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि कर्नाटक में 9 मार्च से परीक्षा आरंभ होनी है, इसलिए छात्रों को हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की इजाजत प्रदान की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए इस मामले पर फ़ौरन सुनवाई की जाए। छात्राओं को एक साल पहले ही व्यर्थ हो गया है। इस मामले में केवल अंतरिम राहत पर विचार किया जाए। दरअसल, अक्टूबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय में दो जजों की बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया था। दोनों जजों की राय अलग होने के बाद हिजाब मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया था। फैसले के बाद से अभी तक इस मुद्दे की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन नहीं हो पाया है। होली की छुट्टियों के लिए शीर्ष अदालत का कामकाज आज से बंद हो जाएगा और फिर 13 मार्च को शुरू होगा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, CJI ने कहा है कि, मामले की सुनवाई के लिए मैं एक बेंच का गठन करूंगा। मैं मामले को होली की छुट्टी के फ़ौरन बाद सूचीबंद्ध करूंगा। इसके बाद जब वकील ने छात्राओं की परीक्षा के संबंध में सवाल किया, तो CJI ने कहा मैं आपके सवालों को जवाब नहीं दे सकता। वकील ने कहा कि छात्राओं को एक साल पहले ही नष्ट हो चुका है और अब दूसरा साल भी बर्बाद हो जाएगा।

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