'लश्कर की आतंकी थी इशरत जहां', कोर्ट ने तीन पुलिस अधिकारीयों को किया बरी
'लश्कर की आतंकी थी इशरत जहां', कोर्ट ने तीन पुलिस अधिकारीयों को किया बरी
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नई दिल्ली: इशरत जहां एनकाउंटर केस में बुधवार को अहमदाबाद की एक विशेष CBI अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी IPS अधिकारी जी.एल. सिंघल, तरुण बारोट और सहायक उप निरीक्षक अनाजू चौधरी को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है। सभी पर इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ ​​प्राणेश पिल्लई और दो अन्य लोगों का जून 2004 में ‘फर्जी’ एनकाउंटर करने का इल्जाम था।

अहमदाबाद की CBI कोर्ट ने कहा है कि इशरत जहां, लश्कर ए तैयबा की आंतकी थी, इस खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए तीनों अफसरों को निर्दोष ठहराते हुए बरी किया जाता है।  बता दें कि इशरत जहां एनकाउंटर मामला, एक सत्र अदालत में आठ आरोपियों के विरुद्ध शुरू किया गया था। अभियुक्त पुलिस और शिकायतकर्ता में से एक, जेजी परमार का कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान निधन हो गया था। CBI द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने तक एक कमांडो मोहन कलासवा की भी मौत हो गई थी।

राज्य सरकार की ओर से मुकदमा चलाने से इनकार करने के बाद 2019 में रिटायर DIG डीजी वंजारा और एसपी एनके अमीन को मामले से अलग कर दिया गया था। इससे पहले, कोर्ट ने इस मामले में पूर्व प्रभारी डीजीपी पीपी पांडे को भी डिस्चार्ज कर दिया था।

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