AAP सांसद संजय सिंह को झेलना पड़ेगा मानहानि का मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इंकार
AAP सांसद संजय सिंह को झेलना पड़ेगा मानहानि का मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इंकार
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नई दिल्ली: 3 अप्रैल को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह शराब घोटाले में लगभग 6 महीने तिहाड़ जेल से बिताने के बाद बाहर आए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें इस मामले में कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। वहीं, अब संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा है। आज सोमवार को शीर्ष अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गुजरात की एक कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। यह पीएम नरेंद्र मोदी डिग्री से संबंधित मामला है।

शीर्ष अदालत ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े करने के मामले में 'AAP' सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी मानहानि समन पर रोक लगाने से साफ़ मना कर दिया। संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी समन को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। दरअसल, गुजरात उच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत पीएम मोदी की डिग्रियों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और AAP सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। 

संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि, 'हम मौजूदा याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।' इससे पहले, उच्च न्यायालय ने भी 16 फरवरी को संजय सिंह और केजरीवाल की मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।

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