COVID19 के कारण मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी सरकार
COVID19 के कारण मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी सरकार
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लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने जब सराकर को फटकार लगाई तो सरकार ने कोविड से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे की राशि तय कर दी है। जी हाँ, हाल ही में मिली जानकारी के तहत कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वालों के परिजनों को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का एलान किया है। इसी के साथ ही यह भी सुनिश्चित किये जाने के बारे में कहा गया है कि एक भी पात्र परिवार इश राहत राशि से वंचित न रहे। आप सभी को बता दें कि अब तक इस संबंध में कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। हालाँकि यह कहा जा रहा है कि जल्द ही विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी।

वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है, मुआवजा चाहने वालों को एक आवेदन करना होगा। जो पात्र होंगे, उन्‍हें डिस्ट्रिक्‍ट डिजास्‍टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के जरिए अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं एक मशहूर वेबसाइट की खबर के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने राहत राशि वितरण के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राहत राशि प्रदान करने के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं। यह निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 को दिए।

वहीं इस दौरान उन्होंने कहा, 'एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के साथ-साथ तेज टीकाकरण की रणनीति कोविड से बचाव में अत्यंत कारगर रही है। आज 42 जनपदों में एक भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि 16 जिलों में एक-एक एक्टिव केस शेष हैं। विगत 24 घंटे में हुई 01 लाख 41 हजार 543 सैम्पल की टेस्टिंग में 08 जिलों में कुल 10 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 19 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 119 रह गई है, जबकि 16 लाख 87 हजार 11 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं।'

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