वोटर आईडी को आधार से लिंक करवाना होगा अनिवार्य
वोटर आईडी को आधार से लिंक करवाना होगा अनिवार्य
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चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. आपको बता फिलहाल वोटर आईडी का आधार के साथ लिंक करना बाध्यकारी नहीं है.इससे पहले चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा था कि वोटर आईडी की आधार से लिकिंग बाध्यकारी नहीं है. यह वोटर की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अपने वोटर आईडी को आधार से लिंक करवाना चाहता है या नहीं. आयोग के मुताबिक, सरकार के आधार एक्ट को पास करने के कारण अब आयोग लिकिंग को बाध्यकारी बनाना चाहता है. इससे धोखाधड़ी को रोकने में भी सहायता मिलेगी.

मार्च 2017 को आधार एक्ट लागू किया गया था इसके जरिए लगभग सभी सरकारी सेवाओं के लिए आधार को बाध्यकारी बना दिया गया है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आधार की वैधता के खिलाफ कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इसी हफ्ते कोर्ट आधार से योजनाओं की लिंकिंग की आखिरी तारिख को 31 मार्च से आगे बढ़ाने पर भी फैसला करेगा. आयोग ने सबसे पहले 2015 में इलेक्टर्स फोटो आईडेंटिटी कार्ड (ईपीआईसी) की आधार से लिंकिंग शुरू की थी. उस वक्त एच.एस. ब्रह्मा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक साल बाद योजना बंद कर दी गई थी. कोर्ट का कहना था कि आधार लिंकिंग केवल एलपीजी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए होनी चाहिए.

जुलाई 2017 में चुनाव आयोग ने वोटिंग कार्ड और आधार लिंकिंग प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. उस वक्त चुनाव आयोग ने कहा था कि लिंकिंग बाध्यकारी नहीं बल्कि स्वैच्छिक है. वोटर्स की सेवाओं पर आधार नंबर न होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा.इसके बाद एके जोती सीईसी बने. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जोती के आने के बाद आयोग ने लिकिंग को बाध्यकारी बनाने की प्रक्रिया की शुरूआत की. वर्तमान सीईसी रावत ने आधार लिंकिंग को बाध्यकारी बनाए जाने के आयोग की कोशिशों की पुष्टि की है. हालांकि आयोग वोटर आईडी की जगह आधार कार्ड को उपयोग किए जाने के खिलाफ है

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