नई दिल्ली: दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में जेल में कैद आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह आज सोमवार (5 फ़रवरी) राज्यसभा में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ नहीं लेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि सदन की विशेषाधिकार समिति इस मामले को देख रही है।
बता दें कि, वरिष्ठ AAP नेता को सभापति के निर्देशों का उल्लंघन करने पर पिछले साल जुलाई में राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें अक्टूबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उन्हें आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी थी, मगर संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ED अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति में धन के लेन-देन की जांच कर रहा है। एजेंसी ने अदालत को बताया है कि संजय सिंह शराब समूहों से रिश्वत इकट्ठा करने की साजिश का हिस्सा थे।
पिछले महीने, संजय सिंह को संसद के उच्च सदन में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया था। वह पहली बार 2018 में राज्यसभा सांसद बने थे। संजय सिंह के अलावा, AAP की स्वाति मालीवाल और नारायण दास गुप्ता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। दोनों सांसदों ने 31 जनवरी को सदन में शपथ ली थी।
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