लॉक डाउन के बीच उत्तराखंड सरकार का फैसला, बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी छूट
लॉक डाउन के बीच उत्तराखंड सरकार का फैसला, बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी छूट
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देहरादून: उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के निर्देश पर कई बड़े फैसले लिए गए हैं. किसानों, उद्योगों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की मांग और लॉकडाउन की दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. त्रिवेंद्र सरकार ने तय किया कि निजी नलकूप श्रेणी में विलम्ब भुगतान अधिभार में रियायत दी जाएगी, जिससे 20 हजार किसानों को फायदा मिलेगा.
 
आदेश के तहत 30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलम्ब भुगतान अधिभार में रियायत दी जा रही है. इसमें आने वाले 3 करोड़ 64 लाख रुपये के आर्थिक भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. इसके साथ ही 2 लाख 70 हजार औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी फायदा दिया गया है.

औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से मार्च 2020 से मई 2020 तक की गई बिजली खपत के सापेक्ष फिक्सड/डिमान्ड चार्ज की वसूली टाल दी गई है. इसमें भी विलम्ब भुगतान अधिभार से रियायत दी जाएगी. इससे 2 लाख 70 हजार उपभोक्ताओं को फायदा होगा. इस पर आने वाले तक़रीबन 8 करोड़ रूपए के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.

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