हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जारी किया नोटिस, किराए के साथ भत्ते देने के निर्देश
हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों  के खिलाफ जारी किया नोटिस, किराए के साथ भत्ते देने के निर्देश
Share:

नैनीताल: नैनीताल के हाईकोर्ट ने बुधवार यानी 22 जनवरी 2020 को पूर्व सीएम के बकाया आवास किराए के मामले में सुनवाई की जाने पर कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया है. जंहा कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी मकानों के किराए के साथ-साथ अन्य भत्ते देने के लिए भी निर्देश दिए हैं. बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने इस मामले में बीते मंगलवार 21 जनवरी 2020 को याचिका दाखिल की थी. राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देते हुए अधिनियम पारित किया है.  अधिनियम के प्रावधानों को याचिका द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है. मामले के अनुसार देहरादून की रूलक संस्था ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया वसूली के लिए आदेश पारित करने की मांग की जा रही है.

वहीं जिस पर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार दर पर सुविधाओं का बकाया जमा करने के आदेश दिए थे. इसके बाद सरकार ने अध्यादेश पारित कर बकाया जमा करने से पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत दे दी थी. अधिनियम में कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से सुविधाओं के एवज में मानक किराए से 25 फीसद अधिक किराया वसूला जाएगा. 

मिली जानकरी के अनुसार मानक किराया सरकार तय करेगी. साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बिजली, पानी, सीवरेज, सरकारी आवास आदि का बकाया खुद वहन करेंगे लेकिन किराया सरकार तय करेगी. पूर्व में कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. साथ ही कहा था कि इस अवधि में यदि सरकार ने अधिनियम बनाया तो याचिकाकर्ता उसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है. 

दर्दनाक: यूपी के घने कोहरे में घूमने निकला परिवार, हुआ हादसे का शिकार

आंध्र प्रदेश विधानसभा में विधायकों ने लगाए जय अमरावती के नारे, इन जगहों पर मचा हंगमा

पुलिस ने मारा छापा तो विदेशी कॉलगर्ल संग आपत्तिजनक हालत में मिले लोग

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -