गौहत्या के खिलाफ पास हुआ सबसे सख्त कानून, 10 साल की सजा का प्रावधान
गौहत्या के खिलाफ पास हुआ सबसे सख्त कानून, 10 साल की सजा का प्रावधान
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गो हत्या के खिलाफ नया और बेहद सख्त कानून पास किया है. अब जो लोग भी गो हत्या के जुर्म में पकड़े जाएंगे, वो 3 से 10 वर्ष तक के लिए जेल भी जाएंगे. गो-हत्यारों की संपत्ति भी जब्त होगी और दंगाइयों की तरह उनकी पहचान के लिए पोस्टर भी लगाए जाएंगे. इस बारे में यूपी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेंद्र खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया है कि योगी सरकार ने गो-वध निवारण संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है.  इस कानून से यूपी में गोहत्या के खिलाफ कानून और कड़ा हो गया है. 

यूपी में अब गोकशी का अपराध गैर-जमानती होगा. नए कानून में गोकशी पर 3 से 10 वर्ष की जेल और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है. गोवंश के अंग-भंग करने पर 7 वर्ष कारावास और 3 लाख तक जुर्माना होगा. पहली दफा गो हत्या के आरोप साबित होने पर 3 से 10 साल जेल का प्रावधान है. 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है. दूसरी दफा गोकशी का आरोप सिद्ध होने पर जुर्माने और सजा दोनों भुगतनी होगी. गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई और संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है. 

इसके साथ ही, योगी सरकार अब गो तस्करी से संबंधित अपराधियों के सार्वजनिक पोस्टर भी लगाएगी. गो तस्करी में शामिल वाहनों के ड्राइवर,ऑपरेटर और मालिक भी इस कानून के तहत आरोपी बनाए जा सकेंगे और तस्करों से छुड़ाई गई गायों के चारे-पानी का एक वर्ष का खर्च भी आरोपियों से ही वसूला जाएगा.

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