कोविड नियमों के अनुसार होगी प्रदेश में फिल्म शूटिंग
कोविड नियमों के अनुसार होगी प्रदेश में फिल्म शूटिंग
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प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत कोविड-19 के चलते प्रदेश में पहले से लागू नियम शूटिंग दल पर प्रभावी रहेंगे। फिल्म निर्माता को शूटिंग यूनिट का वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें की महानिदेशक सूचना कार्यालय में शूटिंग दल, अवधि से लेकर लोकेशन को लेकर पूरा विवरण जमा कराना पड़ेगा।मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शनिवार को यह गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि कोई भी फिल्म निर्माता इसका पालने करते हुए राज्य में फिल्मांकन कर पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए समस्त कदमों का विवरण राज्य सूचना विभाग को देना होगा।महानिदेशक सूचना की तरफ से समस्त सूचनाएं और अनुमतियां संबंधित जिलाधिकारियों को भेजी जाएंगी। शूटिंग में आने वाले दल के प्रत्येक व्यक्ति की कोविड को लेकर ट्रेनिंग अनिवार्य रहेगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेसिंग, फेस्क मास्क, दस्ताने और अन्य सुरक्षा उपकरणों को दल साथ में लाएगा। 

इसके साथ ही दल के किसी सदस्य में कोरोना के लक्षण दिखते हैं, तो तुरंत निकटवर्ती सरकारी अस्पताल के साथ जिला प्रशासन को अवगत करवाना होगा।राज्य में शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन कंपनी को एक नोडल अधिकारी तैनात करना होगा। जो जिला प्रशासन को प्रत्येक सदस्य का डाटा बेस तैयार करके देगा। थर्मल स्कैनिंग से लेकर पीपीई किट व अन्य उपकरणों की जानकारी रखनी होगी। इस्तेमाल के बाद उन्हें कैसे नष्ट किया जा रहा है इसकी भी सूचना देनी होगी।  प्रोडक्शन कंपनी कोे फिल्म सेट का दिन में दो बार सैनिटाइजेशन करना होगा। फोर्क लिफ्ट का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। सेट के बाहर, वेटिंग रूम, रेस्ट रूम में हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य रहेगा। स्टाफ में 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं लाने की अनुमति नहीं रहेगी। 

अगर लाना जरूरी है तो जिलाधिकारी अनुमति देंगे, तब उन्हें लाया जा सकेगा। शूटिंग स्थल पर व्यक्तियों की संख्या भी कम से कम रखी जानी है। इंडोर में होने वाली शूटिंग में अनिवार्य स्टाफ की संख्या 15 और आउटडोर में तीस लोग ही रहेंगे। मेकअप और हेयर ड्रेंसिंग के स्थान पर बार बार सैनिटाइजेशन करना होगा। शूटिंग स्थल पर सभी को मास्क, दस्ताने व फेस शील्ड पहननी होगी। शूटिंग दल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ट्रैवलिंग प्रोटोकॉल अपनाना होगा। जिला प्रशासन की निगरानी में यह तय किया जाएगा। इसके साथ ही वाहनों में यात्रियों की संख्या गाइडलाइन के अनुसार रहेगी। प्राइवेट प्रापर्टी पर शूटिंग के लिए अनिवार्य अनुमति के साथ लोकेशन के सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखना होगा।

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