Aug 24 2015 10:20 PM
संयुक्त राष्ट्र की एक न्यायपालिका ने सोमवार को दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए भारत और इटली दोनों देशो को आदेश दिए है, की वो हत्या के मामले में दोसी ठहराए गए दो इतालवी मरीन से संबंधित सभी अदालती सुनवाइयों को समाप्त कर दे और किसी प्रकार की कोई नई करवाई न करे ताकि दोनों देशो के बीच किसी प्रकार का कोई नई विवाद न हो। इस मामले में इटली द्वारा की गई अपील पर सुनवाई करते हुए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन लॉ ऑफ द सी (इटलोस) के अध्यक्ष व्लादिमीर गोलित्स्यान ने दोनों देशों से कहा कि वह पूरे मामले की रिपोर्ट 24 सितंबर तक जमा कर दे।
न्यायाधीश ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को लंबित करते हुए कहा कि इटली और भारत दोनों सभी अदालती सुनवाइयों को समाप्त कर दे तथा ऐसी नई कोई सुनवाई न करे जिससे विवाद पैदा हो अथवा किसी प्रकार का निर्णय देने के लिए खतरा या पूर्वाग्रह पैदा हो। संयुक्त राष्ट्र की 21 सदस्यीय इस अदालत ने 15 पक्ष और 6 विपक्ष के अनुपात में आदेश निकला है। जिस न्यायपालिका ने यह फैसला जारी किया है वो जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में है।
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