लाउडस्पीकर को लेकर मस्जिदों के धर्मगुरुओं ने लिया ये बड़ा फैसला
लाउडस्पीकर को लेकर मस्जिदों के धर्मगुरुओं ने लिया ये बड़ा फैसला
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मुंबई: लाउडस्पीकर के विवाद के बीच मुंबई के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बड़ा कदम उठाया है. फैसले के अनुसार, अब प्रातः की अजान बिना लाउडस्पीकर के होगी. बुधवार देर रात दक्षिण मुम्बई की लगभग 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं की बैठक हुई. बैठक में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए अब प्रातः की अजान बिना लाउडस्पीकर के दी जाएगी. बैठक क्षेत्र की 'सुन्नी बड़ी मस्जिद' में की गई, जिसमें भायखला के मदनपुरा, नागपाड़ा तथा अग्रीपाडा क्षेत्र के मुस्लिम धर्मगुरु इकट्ठा हुए.

वही बैठक में निर्धारित किया गया कि अदालत के फैसले के अनुसार, रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक इन क्षेत्रों में लाउडस्पीकर पर कोई अजान नहीं होगी. इसका पालन करते हुए मुंबई की लोकप्रिय मिनारा मस्जिद में प्रातः की अजान बिना लाउडस्पीकर के दी गई. दरअसल, MNS प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि 4 मई से मस्जिदों के बाहर अजान हुई तो वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा. इससे पूर्व राज ठाकरे ने औरंगाबाद में भाषण के चलते भी लाउडस्पीकर विवाद को लेकर चेतावनी दी थी. इस केस में उनके विरुद्ध औरंगाबाद में एक FIR भी दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम लगाया गया था.

वही इस विवाद पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बोला था कि सरकार शीघ्र ही अजान से जुड़ी गाइडलाइंस लेकर आएगी. पुलिस महानिदेशक तथा मुंबई पुलिस आयुक्त को लाउडस्पीकर के सिलसिले में एक संयुक्त नीति बनाने का निर्देश दिया गए हैं. महाराष्ट्र के DGP ने पुलिस को निर्देश दिया था कि लाउडस्पीकर को लेकर वो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश तथा कानून का कड़ाई से पालन कराया जाए. सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस है कि रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए. हालांकि, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्युनिटी तथा बैंक्वेट हॉल जैसे बंद स्थानों पर इसे बजा सकते हैं.

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