'अब नींद से जागे आप..', पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस कैंसिल, जस्टिस अमानुल्लाह ने विज्ञापन मामले में कही ये बात
'अब नींद से जागे आप..', पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस कैंसिल, जस्टिस अमानुल्लाह ने विज्ञापन मामले में कही ये बात
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में "निष्क्रियता" के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण ने "सबकुछ ख़त्म करने की कोशिश की"। इसने बाबा रामदेव-प्रवर्तित कंपनी की भी खिंचाई की और कहा कि वह उसके आदेशों का "पालन नहीं" कर रही है।

जब अदालत ने मूल रिकॉर्ड मांगे तो पतंजलि ने सार्वजनिक माफी की एक ई-प्रति पेश की। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि, ''यह अनुपालन नहीं है।'' न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि, ''मैं इस मामले में अपने हाथ खड़े कर रही हूं, हमारे आदेशों का अनुपालन न करना बहुत हो गया।'' अदालत ने पतंजलि को प्रत्येक समाचार पत्र के मूल पृष्ठ को दाखिल करने का "एक और अवसर" दिया, जिसमें माफी जारी की गई थी। हालाँकि, पीठ ने कहा, "उल्लेखनीय सुधार हुआ है।" न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा, "पहले केवल पतंजलि थी, अब नाम हैं। हम इसकी सराहना करते हैं। वे समझ गए हैं।" शुरुआती माफीनामा छोटा होने के बाद कोर्ट ने कंपनी से पतंजलि आयुर्वेद से दोबारा माफीनामा जारी करने को कहा था।

बाबा रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण दोनों को सुनवाई की अगली तारीख 7 मई को शीर्ष अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है। उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अदालत को सूचित किया कि पतंजलि और उसकी सहयोगी कंपनी दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस 15 अप्रैल को "तत्काल प्रभाव" से निलंबित कर दिए गए थे। इसके जवाब में, शीर्ष अदालत ने कार्रवाई करने में देरी पर सवाल उठाया और कहा कि प्राधिकरण अब "नींद से जाग गया है।''

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "इससे पता चलता है कि एक बार जब आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप इसे बिजली की गति से करते हैं, लेकिन यदि आप नहीं करते हैं, तो वर्षों तक कुछ भी नहीं होता है। तीन दिनों में, आपने सारी कार्रवाई कर दी है। आप पिछले नौ महीनों से क्या कर रहे थे कार्यभार संभालने के बाद से। आखिरकार, आपको एहसास हुआ कि आपके पास शक्ति और जिम्मेदारियां हैं, आप आखिरकार नींद से जाग गए हैं।" शीर्ष अदालत ने कहा कि, "लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने प्रस्तुत किया कि सतर्क जांच रखी गई थी।" अदालत ने जवाब दिया, "आपने सब कुछ धोने की कोशिश की है। क्या यह सतर्कता है? हमने आपको सावधान रहने के लिए कहा था। आप खुद को प्रमाणपत्र दे रहे हैं।"

जस्टिस कोहली ने कहा कि, "आपको सावधानी से चलना था। क्या आप यह कह सकते हैं कि आप सतर्क थे?" सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ बदनामी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पतंजलि आयुर्वेद से सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने को कहा था। इसके बाद, कंपनी ने 67 अखबारों में अयोग्य सार्वजनिक माफी जारी की थी। हालाँकि, अदालत ने कंपनी को अपने विज्ञापनों के आकार के बराबर एक नया "प्रमुख" माफ़ीनामा जारी करने के लिए कहा था, जिसके बाद पतंजलि ने एक बड़ा माफ़ीनामा भी प्रकाशित किया था। यही नहीं पतंजलि आयुर्वेद ने पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होकर भी माफी मांगी थी।

पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कंपनी के खिलाफ तीखी टिप्पणियां देखने को मिली थीं। 23 अप्रैल को, पीठ ने फर्जी विज्ञापनों पर कंपनी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि, "हम जनता को धोखा नहीं दे सकते।'' साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए खुद को "सक्रिय" करने के लिए भी कहा था।

इससे पहले सोमवार को उत्तराखंड सरकार ने 14 पतंजलि उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया। प्रतिबंधित उत्पादों में दिव्य फार्मेसी की दृष्टि आई ड्रॉप, स्वासारि गोल्ड, स्वासारि वटी, ब्रोंकोम, स्वासारि प्रवाही, स्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट और आईग्रिट गोल्ड शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में पतंजलि को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों और विकारों के इलाज का दावा करने वाले अपने उत्पादों के विज्ञापनों को रोकने का निर्देश दिया था। हालाँकि, विज्ञापनों को जारी रखने का हवाला देते हुए, IMA ने अवमानना ​​याचिका के साथ अदालत का रुख किया था।

बाबा रामदेव विज्ञापन मामला क्या है :-

दरअसल, बाबा रामदेव ने अपनी कुछ दवाओं का विज्ञापन करते हुए ये कह दिया था कि, ये भ्रान्ति है कि शुगर और BP जैसी बीमारियों का स्थायी इलाज नहीं है, (उनकी) आयुर्वेदिक दवाओं से ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। अब मॉर्डन मेडिकल साइंस का ये दावा है कि डायबिटीज़ (शुगर) एक आजीवन रहने वाली बीमारी है और इसे जीवन भर दवा खाकर कंट्रोल किया जा सकता है, बढ़ने पर इन्सुलिन लिया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। आधुनिक मेडिकल साइंस का मानना है कि शुगर के मरीज को आजीवन दवाएं या इन्सुलिन लेनी ही होती है। हाँ, शुरूआती चरण में इसे खान-पान पर नियंत्रण रखकर कंट्रोल किया जा सकता है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) बाबा रामदेव के इसी दावे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि उन्होंने अपनी आयुर्वेदिक दवा बेचने के लिए झूठा दावा किया।

सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई कि वो एलॉपथी के खिलाफ नहीं बोल सकते और ऐसे भ्रामक विज्ञापन नहीं कर सकते। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग ली, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने को कहा। जिसके बाद पतंजलि आयुर्वेद ने 67 अख़बारों में लिखित माफ़ी छपवाई, तो कोर्ट ने उन अख़बारों की कतरन पेश करने को कहा था। अब इस मामले में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। हालाँकि, गौर करने वाली एक बात ये भी है कि, हर एलॉपथी दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता ही है, आप किसी भी गोली का नाम लिखकर इंटरनेट पर सर्च करेंगे, तो इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब जीवन भर चलने वाली गोलियों का मरीज के शरीर पर कितना और क्या साइड इफ़ेक्ट  होगा ? क्या IMA ने ये कभी बताया है ? 

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