तरुण तेजपाल पर चलता रहेगा यौन उत्पीड़न का केस, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
तरुण तेजपाल पर चलता रहेगा यौन उत्पीड़न का केस, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
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नई दिल्लीः तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा के अदालत में यौन उत्पीड़न का केस चलता रहेगा। तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपों को रद्द करने करने की याचिका दायर की थी। जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर श्रेणी के हैं। यह पीडिता की निजता पर हमला है। पहले ही ट्रायल में देरी हो चुकी है। तरुण तेजपाल पर अपनी सहयोगी से रेप का आरोप है। अदालत ने साथ ही कहा है कि इस मामले में ट्रायल छह महीने में पूरा हो।

तरुण तेजपाल ने अपने खिलाफ बलात्कार के आरोपों को रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी. तेजपाल की दलील है कि उनके खिलाफ लगाए गए बलात्कार के आरोप झूठे हैं और बिना किसी आधार के हैं. हालांकि, गोवा पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है. पुलिस का कहना है कि ये सब ट्रायल का मामला है। आपको बता दें, तेजपाल पर 2013 में गोवा में तहलका पत्रिका द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम में होटल की लिफ्ट में एक जूनियर सहयोगी के साथ बलात्कार करने का आरोप है।

सितंबर 2017 में गोवा की मापसा कोर्ट ने तेजपाल पर बलात्कार, यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप तय किए थे। तेजपाल ने दोष स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बाद ट्रायल शुरु हो गया। तरूण तेजपाल ने ट्रायल कोर्ट के आरोपों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी और मामले में आरोपमुक्त करने की मांग की है। यह मामला काफी सुर्खीयों में रहा था। 

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