Pegasus मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा- सोशल मीडिया के मुद्दों पर बहस करने से बचें
Pegasus मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा- सोशल मीडिया के मुद्दों पर बहस करने से बचें
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने आज Pegasus मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार से निर्देश लेने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख मुक़र्रर की है। इसके साथ ही पक्षकारों से अनुशासित रहने और सोशल मीडिया व वेबसाइटों पर मुद्दों पर बहस करने से बचने के लिए कहा है।

मामले की सुनवाई आरंभ होते ही सबसे पहले प्रधान न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना ने पूछा कि क्या याचिकाओं की प्रतिलिपि सरकार को दे दी गई? सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि, 'एक (यशवंत सिन्हा) को छोड़कर सब को कॉपी मिली है। अभी पढ़ रहे हैं। सरकार से निर्देश लेना होगा। शुक्रवार तक का वक़्त दे दीजिए।' इसपर CJI ने कहा कि, 'शुक्रवार को हमें कुछ समस्या है। सोमवार को लगाएंगे। जो भी याचिकाकर्ता हमारे सामने हैं, हमारे समक्ष ही बात रखें। हमारे सवालों के जवाब दें। यदि मीडिया या सोशल मीडिया पर ही बात रखना चाहते हैं, तो अलग बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समानांतर प्रक्रिया न चलाएं। हम सवाल करते हैं, तो उसका जवाब यहां दीजिए। कुछ अनुशासन होना चाहिए।  "

CJI के इस बयान पर कपिल सिब्बल और अन्य वकीलों ने बात से सहमति व्यक्त की। कपिल सिब्बल ने कैलिफोर्निया कोर्ट की कार्रवाई का भी उल्लेख किया। पेगासस केस पर सर्वोच्च न्यायालय में अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी।

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