कोलकाता: 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी का मीम बनाने के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेजी गई भाजपा नेता प्रियंका शर्मा की याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है. जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाश बेंच ने भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल के इस तर्क पर गौर किया कि जेल में बंद कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरुरत है.
प्रियंका शर्मा को टीएमसी के नेता विभास हाजरा की तहरीर पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत 10 मई को हिरासत में लिया था. एन के कौल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय अदालतों में 14 मई तक पूर्ण हड़ताल होने की वजह से ही भाजपा की गिरफ्तार इस कार्यकर्ता को अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. इसके बाद बेच इस मामले की मंगलवार को सुनवाई के लिए राजी हो गयी.
उन्होंने कहा कि हावड़ा की स्थानीय अदालत ने 11 मई को प्रियंका को 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया था. इसके बाद से वह कस्टडी में ही है. भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा ने फेसबुक पर एक ऐसी तस्वीर कथित रूप से पोस्ट की थी जिसमें न्यूयॉर्क में ‘मेट गाला’ समारोह में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की फोटो में फोटोशॉप के माध्यम से ममता का चेहरा लगाया गया था. प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी के बाद भाजपा और सोशल मीडिया के अन्य यूजर ने इसका पुरजोर विरोध किया है.
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