दिल्ली HC में विभव कुमार ने दायर की जमानत याचिका, कहा- 'मुझे जबरन कस्टडी में रखा जा रहा'

दिल्ली HC में विभव कुमार ने दायर की जमानत याचिका, कहा- 'मुझे जबरन कस्टडी में रखा जा रहा'
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नई दिल्ली: AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के दोषी विभव कुमार ने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इससे पहले दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसके खिलाफ विभव कुमार ने अब दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

याचिका में कल मतलब बृहस्पतिवार को सुनवाई की मांग की गई है। याचिका में विभव कुमार ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि 'मेरी गिरफ्तारी अवैध है'। विभव ने कहा, 'मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है।' उन्होंने जबरन कस्टडी में रखने के लिए मुआवजे की भी मांग की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने पुलिस वालों के विरुद्ध विभागीय जांच की मांग भी की है। उनके अधिवक्ताओं ने बताया कि याचिका में मामले में सम्मिलित दिल्ली पुलिस के अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की गई है।

स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने मंगलवार को केजरीवाल के नजदीकी विभव कुमार को 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। तीस हजारी अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी ने विभव कुमार को 3 दिन पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया था। इससे पहले सोमवार को विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने तीस हजारी अदालत में याचिका दायर की थी मगर एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया, तत्पश्चात, उन्होंने अब इस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।

स्वाति मालीवाल के दावों के अनुसार, 13 मई को विभव कुमार ने उन पर बेरहमी से हमला किया था तथा जब उन्होंने बताया कि वह पीरियड्स में हैं तब भी वह नहीं रुके। हमले के पश्चात् मालीवाल ने दावा किया कि उनकी बांहों में दर्द है तथा उन्हें चलने में परेशानी हो रही है। मालीवाल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री आवास में विभव कुमार उनकी तरफ चिल्लाते हुए आए, धमकी दी और उन्हें कथित रूप से गालियां भी दीं। उन्होंने आरोप लगाया था, विभव ने 'क्रूरतापूर्वक हमला किया', उन्हें घसीटा गया और सेंटर टेबल पर उनका सिर पटक दिया गया। 

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