दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले DND टोल मामले में आज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले DND टोल मामले में आज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी टोल मामले पर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा. इससे पहले शीर्ष अदालत ने टोल फ़्री रखने का आदेश दिया था. अदालत ने कंपनी से कहा था कि इस मामले में इनकम टैक्स ने भी अर्जी दाखिल की है और टोल कंपनी उसकी अर्जी पर अपना जवाब दे. इनकम टैक्स ने कहा था कि कंपनी टैक्स नहीं चुका रही है, जबकि उनके ऊपर टैक्स बाकी है. वहीं कंपनी ने कहा था कि अदालत के आदेश के बाद हम टोल वसूल ही नहीं पा रहे है. 

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नोएडा टोल कंपनी का कहना था कि मामले की सुनवाई जल्द की जाए क्योंकि मामले के विचाराधीन होने से कंपनी का हित प्रभावित हो रहा है. शीर्ष अदालत ने कैग रिपोर्ट टोल कंपनी सहित सभी पक्षकारों को देने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि हमें कोई वजह नहीं लगती कि ये रिपोर्ट सीलबंद ही रहे. टोल कंपनी ने कहा था कि कंपनी को प्रतिदिन 50 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टोल को रद्द कर दिया था और इसे लेकर नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने शीर्ष अदालत में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. 

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आपको बता दें कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया था. शीर्ष अदालत ने कैग को कंपनी के खातों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था. कैग ने जांच के बाद सीलबंद रिपोर्ट अदालत में सौंप दी थी. सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि कैग जवाब दे कि टोल बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी अब तक कितना टोल वसूल कर चुकी है. शीर्ष अदालत ने टोल वसूलने पर लगी रोक हटाने से भी मना कर दिया था.

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