पूरे देश में एक होनी चाहिए कोरोना टेस्ट की कीमत, केंद्र को SC का आदेश
पूरे देश में एक होनी चाहिए कोरोना टेस्ट की कीमत, केंद्र को SC का आदेश
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस के उपचार को लेकर लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं. कहीं बेड का प्रबंध नहीं है तो कहीं मरीजों का पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही है. इस बदहाली पर शीर्ष अदालत ने पिछले दिनों तल्ख टिप्पणी की थी. आज फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए. वहां आवशयक उपाय करने के लिए कदम उठाए जाएं.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रोगियों की देखरेख और शवों को संभालने में हो रही खामियों को दूर करें. सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए. न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग के लिए उचित दर निर्धारित की जानी चाहिए. देश भर में इस बारे में एकरूपता होनी चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि पूरे देश में कोविड टेस्ट के दाम एक होने चाहिए. कहीं ये 2200 रुपये है तो कहीं 4500 रुपये. अदालत ने केंद्र से कहा कि कोरोना जांच की अधिकतम कीमत निर्धारित करें. राज्य चाहें तो उससे कम कीमत रख लें. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से सवाल किया कि ट्रॉमा सेंटर बनाने 5 वर्ष पूर्व मिले 60 करोड़ रु का इस्तेमाल अब तक क्यों नहीं किया?

शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर नाराजगी जाहिर की, जिसमें मरीजों या उनके रिश्तेदारों को कोरोना वायरस की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिल सकती है. शीर्ष अदालत ने कहा कि मरीजों और रिश्तेदारों को ये रिपोर्ट मिलनी चाहिए. अदालत ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा है.

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