फिर से शुरू होगी महाराष्ट्र में सांडों की दौड़!
फिर से शुरू होगी महाराष्ट्र में सांडों की दौड़!
Share:

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने चार साल के बाद महाराष्ट्र में सांडों की दौड़ फिर से शुरू करने के लिए अनुमति दे दी है। लेकिन यह अनुमति उन्हीं शर्तों और नियमों पर दी, जोकि कर्नाटक और तमिलनाडु द्वारा पशु क्रूरता निवारण के संशोधित अधिनियम में उल्लेख किया गया है। आप सभी को बता दें कि बीते बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राज्य में सांडों की दौड़ पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध करते हुए कहा कि, 'तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसका आयोजन किया जा रहा है।' ऐसे में राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति ए।एम। खानविलकर और न्यायमूर्ति सी।टी। रविकुमार की पीठ से कहा कि 'उसे 2017 के नियमों के अनुरूप बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।'

आप सभी को पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में जल्लीकट्टू, बैल-दौड़ और बैलगाड़ी दौड़ पर देश भर में प्रतिबंध लगा दिया था। यह स्वीकार करते हुए कि ये पीसीए अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। हालांकि कर्नाटक और तमिलनाडु ने नियमित बैल दौड़ की अनुमति देने के लिए पीसीए अधिनियम में संशोधन किया था, जो अब भी चुनौती के अधीन हैं और 3 साल से अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अब तक कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के संशोधनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका 2018 से SC की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। वहीं अब जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली SC बेंच ने कहा, 'महाराष्ट्र संशोधनों की वैधता भी कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ संविधान पीठ द्वारा तय की जाएगी।'

इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का कहना है कि, 'बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन नियमों के क्रियान्वन पर रोक लगा दिया था, जिसके द्वारा राज्य सख्त नियमों के तहत बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करना चाहता था।' ऐसे में उन्होंने पीठ से कहा कि, 'प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए और हमें 2017 के नियमों के अनुरूप दौड़ संचालित करने की अनुमति दी जाए।' इसके अलावा उन्होंने कहा, 'शीर्ष अदालत संबंधित कलेक्टर की इसकी निगरानी के लिए कह सकता है जो इसमें जवाबदह हो सकते हैं।' इस पर पीठ ने कहा कि 'नियमों में पहले से ही यह प्रावधान है।' वहीं रोहतगी ने कहा कि 'पीठ सावधानी बरतने के बारे में कह सकती है और राज्य इसमें पूरी सावधानी बरतेगी।'

आर्यन खान ड्रग केस के बाद गौरी खान ने की सोशल मीडिया पर वापसी, शेयर किया ये खास पोस्ट

मुंबई में 16 दिनों के लिए धारा 144, हालत बहुत खराब

15 साल से फरार गैंगस्टर सुरेश पुजारी लाया गया भारत, फिलीपींस से हुआ था गिरफ्तार

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -