चिन्मयानंद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया SIT गठन करने का आदेश, इलाहबाद हाईकोर्ट करेगी निगरानी
चिन्मयानंद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया SIT गठन करने का आदेश, इलाहबाद हाईकोर्ट करेगी निगरानी
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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता स्वामी चिन्मयानन्द पर यौन शोषण का इल्जाम लगाने वाली पीड़ित लड़की के मामले में शीर्ष अदालत ने सोमवार को यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वह यौन शोषण के आरोप की जांच के लिए SIT का गठन करे. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि SIT की निगरानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय करेगा.

वहीं शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति भानुमति और न्यायमूर्ति बोपन्ना ने सोमवार को फिर भाजपा नेता चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर की लड़की से अलग कमरे में मुलाकात कर रहे हैं. उसके बाद खुली अदालत में सुनवाई होगी. इससे पहले अदालत ने शुक्रवार को पीड़िता को फिलहाल दिल्ली में ही रखने और उसके माता-पिता से मिलवाने का आदेश दिया था. 

इससे पहले राजस्थान के दौसा जिले से सकुशल बरामद हुई पीड़िता को यूपी पुलिस ने कड़े सुरक्षा के बीच शुक्रवार (20) शाम सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया गया था. अदालत में बातचीत खत्म होने के बाद जस्टिस आर. भानुमति ने केवल इतना बताया था कि छात्रा ने फिलहाल यूपी जाने से मना कर दिया है. साथ ही उसने कहा है कि जब तक वह अपने माता-पिता से नहीं मिल लेती, तब तक उसे दिल्ली में ही सख्त सुरक्षा पहरे में रखा जाए.

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