नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देवरिया जेल में कैद पूर्व सांसद अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल से गुजरात जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। कारोबारी द्वारा धमकी देने और अपरहण कर जेल की सेल में पिटाई करने के मामले में अदालत ने यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने कारोबारी के अपहरण मामले की सीबीआई को मामले की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि गत वर्ष दिसंबर महीने में एक कारोबारी का अपहरण कर उसे जेल में लाकर मारने-पीटने के मामले में यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अपना जवाब दाखिल कर दिया था। इस मामले में अमाइकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि प्रदेश सरकार ने जो रिपोर्ट अदालत में दाखिल की है, उसमें बताया गया है कि अतीक अहमद ने कारोबारी का अपहरण किया था।
इसके साथ ही हंसारिया ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अदालत में दाखिल की गई रिपोर्ट के अनुसार उक्त घटना के वक़्त जेल परिसर में न तो सीसीटीवी कैमरे सुचारु रुप से काम कर रहे थे और न ही जेल मैन्युवल का पालन किया गया था। आपको बता दें कि अतीक अहमद ने पहले कारोबारी को धन उगाही के लिए धमकी दी थी, लेकिन पैसे ना देने पर उसका अपहरण करके उसकी पिटाई की थी।
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