एक साल का मातृत्व अवकाश और 1 महीने का पितृत्व अवकाश देगी सिक्किम सरकार, सीएम तमांग का ऐलान
एक साल का मातृत्व अवकाश और 1 महीने का पितृत्व अवकाश देगी सिक्किम सरकार, सीएम तमांग का ऐलान
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गंगटोक: सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने बुधवार को ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार अपने कर्मचारियों को 12 महीने का मातृत्व अवकाश और 1 महीने का पितृत्व अवकाश देगी। यहां सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारी संघ (SSCSOA) की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लाभ प्रदान करने के लिए सेवा नियमों में बदलाव किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस लाभ से सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों और परिवारों की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसका विवरण जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार, एक कामकाजी महिला 6 महीने या 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की हकदार है।

बता दें कि, हिमालयी राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम लगभग 6.32 लाख है। सीएम तमांग ने कहा कि अधिकारी राज्य प्रशासन की रीढ़ हैं, जो सिक्किम और उसके लोगों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा अधिकारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है, जिससे पदोन्नति की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने सभी नए IAS और SCS (सिक्किम सिविल सेवा) अधिकारियों को बधाई दी और उनके सफल करियर के लिए शुभकामनाएं दीं।

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