श्री कृष्ण जन्मभूमि: सुप्रीम कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई, जानिए क्या बोली अदालत ?
श्री कृष्ण जन्मभूमि: सुप्रीम कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई, जानिए क्या बोली अदालत ?
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार (30 अक्टूबर) को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित मामले को 10 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया। शुरुआती सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से भूमि विवाद मामले से संबंधित अदालत में चल रहे मुकदमों का विवरण देने को कहा है।  

प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने शीर्ष अदालत में अपील दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी, जिसने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश से अपने पास स्थानांतरित कर लिया। यह याचिका कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने वकील आरएचए सिकंदर के माध्यम से दायर की थी। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 26 मई के आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत उसने कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित ऐसे सभी मामलों को उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिला न्यायालय से अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।

इस तथ्य के बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण आवेदन की अनुमति दी गई थी कि जिस मुकदमे से स्थानांतरण आवेदन निकला था, उस मुकदमे में कार्यवाही को 3 अगस्त, 2022 के आदेश के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रोक दिया गया था। आक्षेपित निर्णय दो अपीलीय चरणों को समाप्त कर देता है और अन्य मुकदमों को भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर देता है, जिसके लिए कोई स्थानांतरण आवेदन दायर नहीं किया गया था।
 
अदालत का निर्णय पूरी तरह से उत्तरदाताओं के दावों पर आधारित है, बिना इस बात पर विचार किए कि मुकदमा केवल 26 मई, 2022 को दर्ज किया गया था। इसके अलावा, कार्यवाही 3 अगस्त, 2022 से 1 मई, 2023 तक उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दी गई थी। बता दें कि, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर अब तक मथुरा कोर्ट में नौ मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया।

अपनी कानूनी कार्रवाई में, अग्निहोत्री ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का अनुरोध किया, जो कृष्ण जन्मभूमि परिसर के भीतर बनाई गई थी। मथुरा अदालत में दायर मुकदमे का उद्देश्य मस्जिद को हटाना है, क्योंकि माना जाता है कि इसका निर्माण 1669-70 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर को तोड़कर 13.37 एकड़ क्षेत्र में किया गया था। 

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