पीएम मोदी 'बिच्छू' वाले बयान पर HC पहुंचे थरूर, निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती
पीएम मोदी 'बिच्छू' वाले बयान पर HC पहुंचे थरूर, निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती
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नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने वाले बयान का मामला अब दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है. कांग्रेस के वीरस्थ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने बयान पर निचली अदालत की तरफ से जारी किए गए समन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. इससे पहले फरवरी माह में अदालत ने थरूर को समन जारी करते हुए उन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया था.

दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 28 अक्टूबर 2018 को बेंगलुरू साहित्य महोत्सव को सम्बोधित करने के दौरान कहा था कि, 'मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के समान हैं, आप उसे अपने हाथ से हटा भी नहीं सकते और ना ही चप्पल से मार सकते हैं.' इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राजीव बब्बर ने शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था.

इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को समन जारी कर हाजिर होने के आदेश दिए थे. जिसे थरूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. मामले की पिछली सुनवाई ने याचिकाकर्ता राजीव बब्बर की तरफ से कहा गया था कि शशि थरूर ने यह बयान बदनीयती से दिया था. इसके कारण न केवल हिंदू देवता को नीचा दिखाया गया बल्कि यह प्रधानमंत्री के लिए भी अपमानजनक था.

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