समूहिक बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे की जमानत
समूहिक बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे की जमानत
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में 15 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीना के बेटे दीपक मीना और दो अन्य आरोपियों को दी गई जमानत बुधवार को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और अरविंद कुमार की पीठ ने व्यक्त किया कि, इस तथ्य पर उनकी नाराजगी है कि शिकायत दर्ज करने में देरी और अधिनियम के कथित वीडियो की पुनर्प्राप्ति की कमी से राजस्थान उच्च न्यायालय "प्रभावित" हो गया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी ने कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "यह तथ्य कि आरोपी दीपक मौजूदा विधायक का बेटा है, इस दबंग प्रभाव का खुलासा करेगा कि वह न केवल कार्यवाही में देरी करेगा, बल्कि गवाहों पर जांच के दौरान दिए गए अपने बयान से मुकरने के लिए दबाव डालेगा, या धमकी देगा। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी ने अभियोजक और मामले में दर्ज अन्य गवाहों को धमकी देकर मामले की कानूनी कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास किया था। इस साल मई में, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़िता के चाचा द्वारा दायर अपील पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा था। राजस्थान के दौसा जिले के मंडावर में एक 15 वर्षीय लड़की के साथ तीन लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। मामले के संबंध में मार्च 2022 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें सामूहिक बलात्कार, अपराध का वीडियो वायरल करने की धमकी और जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, अपने बयानों में, नाबालिग ने आरोपियों का नाम लिया था और कहा था कि उन्होंने घटना की तस्वीरें और वीडियो ली थीं और पुलिस से संपर्क करने पर उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी दी थी। दीपक को इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुकदमा पूरा होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत दे दी।

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