दूध में मिलावट की तो मिलेगी उम्र कैद की सजाः SC
दूध में मिलावट की तो मिलेगी उम्र कैद की सजाः SC
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नई दिल्ली : पृथ्वी का अमृत कहे जाने वाले दूध में अब मिलावट करने वालों की खैर नहीं है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्च ने केंद्र व राज्य की सरकारों को विस्तृत निर्दगेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को उम्रकैद की सजा होनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो कानून में संसोधन कर इसके लिए कड़ी सा का प्रावधान लाए, जैसा कि पहले ही कई राज्यों ने किया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसके तहत फिलहाल मिलावट के लिए 6 माह की कारावास का प्रावधान है। उतर प्रदेश, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने आईपीसी की धारा 272 और 273 में संसोधन कर मिलावट के लिए उम्रकैद का प्रावधान किया है।

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि खाद्य सुरक्षा कानून विशेष कानून है, इसलिए इसके तहत आईपीसी के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके बाद यूपी सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई थी। जो कि 2012 से लंबित है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति आर भानुमति और यूयू ललित की पीठ ने शुक्रवार को दूध में मिलावट का मुद्दा उठाने वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए। स्वामी अच्युतानंद तीरथ द्वारा दायर की गई इस याचिका में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में दूध की मिलावट व सिंथेटिक दूध की बिक्री का मुद्दा उठाया था।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्यों की सरकारें डेयरी चलाने वालों और फुटकर विक्रेताओं को सूचित करें कि अगर दूध में केमिकल, पेस्टीसाइड या कास्टिक सोडा जैसी चीजें पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश में कहा गया कि दूध के नमूने लेने और जांच करने के विशेष इंतजाम किए जाएं।

जैसे मोबाइल जांच वैन या जांच किट। मिलावट रोकने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव या डेयरी विभाग के सचिव और जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएं। सभी राज्य इसके लिए टोल फ्री नंबर और शिकायत तंत्र विकसित करें। लोगों और बच्चों में जागरुकता लाई जाए।

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