हाल ही भारत मे कई कड़े नियम आ रहे है उसी मे आगे बढ़ते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए वोडाफोन एम-पेसा और फोनपे सहित पांच प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) जारी करने वालों पर जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक और अमेरिकी फर्मों पर मनीग्राम पेमेंट सिस्टम इंक, दोनों जुर्माना लगाया गया है. जिसका प्रभाव आगे देखने को मिलेगा.
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केंद्रीय बैंक ने कहा, 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों के अभ्यास में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है.'
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन एम-पेसा पर 3.05 करोड़ रुपये और मोबाइल पेमेंट्स, फोनपे, प्राइवेट और जीआई टेक्नोलॉजी पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही, वाई-कैश सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.एक अन्य बयान में, आरबीआई ने कहा कि उसने विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने पर क्रमशः वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम इंक, यूएसए पर 29,66,959 रुपये और 10,11,653 रुपये का जुर्माना लगाया है.जिसका भुगतान जल्द ही कंपनी को नियत समय मे करना होगा.
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