LIVE : मुस्लिम पक्ष का SC में बयान, निर्मोही अखाड़े को पूजा का हक था, लेकिन...'
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई बुधवार को हो रही है. आज इस सुनवाई का 19वां दिन है और आज सर्वोच्च अदालत में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं. आपको बता दें कि उन्होंने मंगलवार से अपनी दलील रखनी शुरू की है, जो कि अभी तक जारी है.

बुधवार को सुनवाई के अपडेट...

12.15 PM : राजीव धवन द्वारा निर्मोही अखाड़े पर हमला बोला गया है और कहा कि निर्मोही अखाड़ा द्वारा बाहरी कोर्टयार्ड नहीं बल्कि अंदर के कोर्टयार्ड का दावा किया गया है. निर्मोही अखाड़ा सिर्फ सरकार के खिलाफ था और ऐसे में अब आप फिर किस तरह दावा कर सकते हैं?

आगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा इस मसले पर कहा गया है कि अगर आप अखाड़ा को पूजा के अधिकार की बात स्वीकारते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप यह मान रहे हैं कि वहां पर मूर्तियां मौजूद थीं. ऐसे में यह हिस्सा सामने नहीं आता है, जिसपर आप मस्जिद का दावा करते हैं या कर रहे हैं.

आगे इस बात पर धवन का कहना है कि पूजा के अधिकार तो सहजता के आधार पर दिया गया है. निर्मोही अखाड़ा को सिर्फ पूजा का अधिकार दिया गया है और ऐसे में जमीन उसकी नहीं होती है. 

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