मास्क न पहनने पर 5000 रु जुर्माना, शाम 7 बजे बाज़ार बंद... कोरोना पर राजस्थान में नए आदेश जारी
मास्क न पहनने पर 5000 रु जुर्माना, शाम 7 बजे बाज़ार बंद... कोरोना पर राजस्थान में नए आदेश जारी
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जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक बार फिर कड़े कदम उठाने जा रही है। सूबे में मास्क न पहनने पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित जयपुर सहित 8 जिलों में अब शाम 7 बजे बाजार बंद होंगे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर और भीलवाड़ा में रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू भी लागू रहेगा। हालांकि शादी में जाने वालों को नाइट कर्फ्यू में रियायत रहेगी।

सरकार ने शनिवार रात में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया कि शाम 7 बजे बाजार और दफ्तर सहित कमर्शियल एक्टिविटीज बंद करने से सभी कर्मचारी नाइट कर्फ्यू शूरू होने से पहले घर पहुंच सकेंगे। दवाइयों की दुकानों, बस, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करने वालों सहित आवश्यक सेवाओं को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को रियायत मिलेगी।

कोरोना प्रभावित 8 जिलों में 100 से अधिक कर्मचारी वाले सरकारी और प्राइवेट दफ्तर में 75% कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया जा सकेगा। रोटेशन के आधार पर 25% घर से काम करेंगे। कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग घर-घर पहुंचकर सर्वे कराएगा। राजस्थान में शनिवार को 3 हजार मामले सामने आए हैं। जयपुर और जोधपुर में ही 995 पॉजिटिव केस मिले। कई शहरों में धारा 144 लागू कि गई है।

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